पिस्टल से गोली चलाकर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को १०-१० साल कैद की सजा

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महाकाल क्षेत्र स्थित लोहे के पुल पर रेती वाले बाबा के यहां २०२१ में हुआ था गोलीकांड
उज्जैन। महाकाल थाना क्षेत्र स्थित लोहे के पुल पर रेतीवाले बाबा के यहां चार साल पहले हुए गोलीकांड के दो आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पटेल की अदालत में धारा ३०७ एवं ३४ के तहत १०-१० साल कैद की सजा सुनाई गई है।
प्रभारी उप संचालक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर ने बताया घटना २४ नवंबर २०२१ की रात ८ बजे की है। लोहे के पुल पर रेतीवाले बाबा के यहां फरियादी इम्तियाज बैठा हुआ था। इसी दौरान उसके पास उसके दोस्त चांद का फोन आया उसने उसे मोती काक ा की दुकान पर बुलाया। वह दुकान पर पहुंचा तो कुछ देर बाद आरोपी शादाब, इमरान और चांद तीनों बाइक पर सवार होकर आए और पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगे। मना करने पर शादाब ने अपने पास रखी पिस्टल निकालकर इम्तियाज को जान से मारने की नियत से गोली मारी। जो उसके पेट में लगी। इस पर वह भागने लगा तो शादाब ने पिस्टल से उसके सिर में चोंट मारी। घटना के बाद आरोपी भाग निकले। मौके पर असलम , अमजद आदि आए और उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले सहित आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर आरोपी शादाब उर्फ बजाज पिता भूरू खां उम्र २१ वर्ष निवासी लोहे का पुल और ंचांद पिता कल्लू कुरेशी उम्र २५ साल निवासी मटन मार्केट लोहे का पुल को धारा ३०७ एवं ३४ के तहत १०-१० साल कैद और आर्म्स एक्ट के तहत २-२ साल की सजा सुनाई गई है।